<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> रमजान के दौरान मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे की जगह 5 बजे से करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई आदेश न देते हुए चुनाव आयोग को इसपर फैसला लेने को कहा है. SC ने सुनवाई करते हुए कहा है
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